दिल्ली – दो हजार( 2000 ) रुपये के करेंसी नोट को सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी ( clean note policy ) के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दो हजार रुपये के नोट्स के संचालन को वापस लेने का फैसला किया है.दो हजार रुपये की नोट संचालन में भले ही बंद हो गए हो लेकिन दो हजार रुपये के नोट कानूनी रूप से वैध बना रहेगा.
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में दो हजार रुपये के नोट बदले जा सकेंगे ,साथ ही देश के सभी बैंकों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक ( RBI ) के 19 रिजनल ऑफिस में भी दो हजार रुपये के नोट को दूसरे नोट में बदला जा सकता है.
एकबार में 2 हजार रुपए के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे.
23 मई से 30 सितंबर तक 2 हजार के सभी नोट को बदला जा सकेगा.आप अपने स्वयं के बैंक खाते में 2 हजार के 10 नोट से ज्यादा को बदल पाएंगे.