गाड़िया लुहारों को विधिक जानकारी देते हुए पीएलवी

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♦विधिक जागरूकता शिविर आयोजित कर गाड़िया लुहारों को दी योजनओं की जानकारी
किशनगढ़ बास। शिवानी शर्मा 11/1/24 राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिला विधिक सेवा प्राथ्धिकरण अलवर के निर्देशानुसार व तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश के आदेशानुसार किशनगढ़ बास कस्बे के मौठूका रोड़ स्थित गाड़िया लुहारों (घुमन्तु जाति के लोग) की अस्थाई बस्ती में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिसमें तालुका विधिक सेवा समिति के पीएलवी सूरज भान कछवाहा व गुलाब शर्मा के द्वारा सरकार द्वारा संचालित महत्वूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सहित पीसीपीएनडीटी एक्ट के सम्बंध में विस्तृत जानकारी दी गई।
जागरूकता शिविर के दौरान सरकार द्वारा संचालित पालनहार योजना, शिशुगृह/बालिका गृह योजना, आपकी बेटी योजना, मुख्यमन्त्री राजश्री योजना, श्रम विभाग की शुभशक्ति योजना जिसमें लाभार्थी को 55 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, निर्माण श्रमिक स्वाथ्य बीमा योजना, निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना, निर्माण श्रमिक शुलभ आवास योजना, निर्माण श्रमिक जीवन व भविष्य सुरक्षा योजना, सामान्य अथवा दुर्घटना में मृत्यू या घायल होने पर सहायता योजना, प्रसूति सहायता योजना, निर्माण श्रमिक औजार/टूलकिट सहायता योजना सहित सामुहिक विवाहों हेतू अनुदान, सहयोग योजना, विधवा पुर्नविवाह योजना, मुख्यमन्त्री वृद्धजन, एकल नारी, विशेष जन सम्मान पेंशन योजना, विधवा पुत्री विवाह अनुदान योजना, गाड़िया लुहार को भवन निर्माण हेतू अनुदान योजना सहित अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
तालुका विधिक सेवा समिति के पीएलवी सूरजभान कछवाहा ने बताया कि गर्भ धारण के दौरान लिंग चयन करना, अजन्मे बच्चे को नष्ट करना, नवजात शिशु को कहीं छिपाना अथवा नवजात शिशु की हत्या करना आदि लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994 की विभिन्न धाराओं के तहत 7 साल से लेकर 10 वर्ष की कैद अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किये जाने का प्रावधान किया गया है।
फोटो:- – गाड़िया लुहारों को विधिक जानकारी देते हुए पीएलवी

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