राज्यसभा में सोमवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन ( संशोधन) विधेयक 2023 आज पारित हो चुका है. राज्यसभा में केंद्र की ओर से लाए गए दिल्ली आध्यादेश से जुड़े बिल पर चर्चा के दौरान विपक्षी सांसदों की ओर से लगाए गए आरोपों का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया.गृहमंत्री शाह ने कहा कि यह विधेयक व्यवस्था ठीक करने लिए लाया गया है. उन्होंने कहा कि बिल के लाने से सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन नहीं हुआ है. अमित शाह के जवाब के बाद बिल पर वोटिंग हुई.इस बिल पर पर्ची के जरिए वोटिंग हुई जिसमें पक्ष में 131 वोट और विपक्ष में 102 वोट पड़े वोटिंग के बाद विधेयक पारित हो गया., इस बिल के तहत दिल्ली में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर व पोस्टिंग को लेकर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उपराज्यपाल को होगा.
दिल्ली सेवा बिल ( Delhi Ordinance Bill) दोनों सदनों में हुआ पास ,बिल से उपराज्यपाल को प्रशासनिक सेवाओं के ट्रांसफर में मिलेगा अधिकार
